हथीन/माथुर : डीडीपीओ शमशेर सिंह नेहरा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न वर्गों का आरक्षण वर्ष 2011 की जनगणना के आंकडों पर किया जाएगा। क्योंकि विभाग के पास 2011 के ही अधिकारिक आंकडे हैं।
स कारण उक्त आंकडों को ही प्रमाणित मानकर आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए आंकडे तो उपलब्ध नही हैं, आधिकारिक आंकडे 2011 के ही हैं। इस कारण उक्त आंकडों को ही प्रमाणिक मानकर आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। महिला आरक्षण ऑड-इवन के आधार पर पंचायतों के नम्बरों के आधार पर होगा। परंतु अनुसूचित जाति के सरपंचों एवं पिछडा वर्ग-ए के सरपंचों का आरक्षण आबादी की प्रतिशतता के आधार पर तय होगा। उन्होंने बताया कि पिछली बार जो आरक्षण ड्रा निकाले गए थे, उनमें परिवर्तन होना निश्चित है। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने बताया कि राज्य मुख्यालय से जैसे ही आदेश आएंगे उनके अनुरूप प्रक्रिया के तहत आरक्षण निर्धारित कर दिए जाएंगे।
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