सोनू वर्मा, ख़ोजी एनसीआर नूहं। जिले में सरकार द्वारा जारी हिदायत के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव के श्रंखला में बाल विवाह करवाने वालों की अब जिला नूह में खैर नहीं है। ऐसे लोगों को जेल होगी और उ
पर जुर्माना भी लगेगा मधु जैन ने बताया कि जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह निषेध अधिनियम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला में बाल विवाह नहीं होने देंगे क्योंकि बाल विवाह कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया पर बाल विवाह होता दिखे तो तुरंत 1098 पर कॉल करें। सरकार द्वारा जारी हिदायत के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान जारी है। मधु जैन ने आज महिला को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह करवाने वालों की 2 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से जिले में बाल विवाह नहीं होने देंगे उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बाल विवाह करवाना कानूनी अपराध है। बाल विवाह को होता देखे तो टोल फ्री 1098 नंबर पर डायल करें। जिला नूहं में आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में क्षेत्र पर बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान जारी है। सरकार द्वारा हिदायत के अनुसार आजादी के अनुसार तत्वाधान में जिला में महिलाओं को बाल विवाह कानूनी अपराध है दल का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार सजा का प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने परबाराती और पंडित सहित अन्य लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा जरूर दिलाई जाएगी। इस अधिनियम के अनुसार विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। उन्होंने सरकार द्वारा जारी हिदायत दी कि विभाग द्वारा एक विशेष जन जागरण अभियान चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला में बाल विवाह होता देखे तो 1098 पर फोन कर सकते हैं। उन्होंने रोकने के लिए जागरूकता अभियान रोकने के लिए प्रशासन और शादियों पर नजर रखी है। बाल विवाह करते पाए जाने पर अन्य को भी सजा हो सकती है। महिला संरक्षण एवं बाल विकास योजना अधिकारी मधु जैन ने कई विभागों के साथ बैठक कर बेहतर तालमेल करके खंड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम द्वारा इस अभियान की शुरुआत की है। बाल विवाह के खिलाफ महिलाओं के साथ बैठक की गई व ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली जा रही है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को आहान किया जा रहा है कि बाल विवाह जैसी बुराइयों को जड़ से खत्म करने में अपना सहयोग दें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक अपराध है और बाल विवाह बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी के साथ मिलकर जिला बाल कल्याण समिति बालकल्याण इकाई के साथ अभियान चलाया जा रहा है। और हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है जिसमें लोगों को शपथ दिलाई जा रहे कि हम अपने इलाके में बाल विवाह नहीं होने देंगे अगर कोई बाल विवाह होता है तो उसकी सूचना सीधी 1098 पर दी जाएगी।
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