- हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से पांच प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा 75000 का ऋण - बीपीएल परिवारों के लिए ऋण पर 10 हजार रुपए सब्सिडी, बिना सब्सिडी के गैर बीपीएल भी कर सकते ऋण के लिए आवेदन नूं
8 अप्रैल : हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 75 हजार रुपए तक के ऋण के लिए 15 अप्रैल तक आवेदन होंगे। इन योजनाओं के तहत ब्याज दर पांच प्रतिशत वार्षिक रहेगी, इस योजना में बीपीएल परिवार को 10 हजार रुपए तक अनुदान का प्रावधान है। वहीं गैर बीपीएल परिवार भी बिना अनुदान के इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि सूक्ष्म ऋण योजना के तहत कपड़े की दुकान, चाय की दुकान, किरयाने की दुकान, डेयरी फार्मिंग, मनियारी की दुकान, फल-सब्जी, खिलौने, बिजली के कार्य, ब्यूटी पार्लर, मोची का कार्य, टायर पेंचर आदि के लिए ऋण दिए जाने का प्रावधान है। वहीं महिला समृद्धि योजना के तहत ब्यूटी पार्लर, बुटीक, मनियारी, कॉस्मेटिक, डेयरी फार्मिंग आदि के लिए आवेदन किया जा सकता है। झज्जर जिला में महिला समृद्धि योजना के लिए आठ व सूक्ष्म ऋण योजना के लिए 22 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सूक्ष्म ऋण में महिला एवं पुरुष तथा महिला समृद्धि योजना में केवल महिलाएं आवेदन कर सकती है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए निगम की वेबसाइट एचएसएफडीसी.ओआरजी.इन पर आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के उपरांत प्रिंट आउट निकालकर आवेदन पत्र को सरपंच या एमसी से सत्यापित करवाकर सहायक दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय में 15 अप्रैल तक जमा करवाए। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदक जिले का स्थाई निवासी और अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए। परिवार की वाॢषक आय तीन लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे पहले आवेदक निगम या बैंक का डिफाल्टर न हो और ऋण की वसूली तीन वर्ष के अंदर की जाएगी।
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