तावडू, 10 मार्च (दिनेश कुमार): नेशनल ग्रीन ट्रीबूनल व सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में दिये गये निर्देश अनुसार नगरपालिका तावडू क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक थर्माकॉल से बनी वस्तु
ैसे कप-प्लेट व चम्मच की बिक्री व प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। यह जानकारी नगरपालिका कर्लक नमन मैहंदीरत्ता ने दी। उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक थर्माकॉल से बनी वस्तुओं को संस्थानों, होटलों, कार्यालयों, पैलेस, वैंकेट हॉल में पूर्णत: प्रतिबन्ध कर दिया गया है। इसके लिये नगरपालिका द्वारा 7 दिन का समय दिया है। यदि उसके बाद कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक थर्माकॉल से बनी वस्तु जैसे कप-प्लेट व चम्मच का इस्तेमाल करता पाया गया तो नगरपालिका कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जायेगी। पहली बार दोषी पाये जाने पर चालान किया जायेगा और इसके बाद दुकानदारों व थोक विक्रेता आदि के ट्रेड लाईसेंस रद्ध कर दिये जायेंगे। नगरपालिका तावडू के निवासियों को नगरपालिका द्वारा डोर टू डोर उपलब्ध कराई गई रेहडी ऑटो टिप्पर व फोर व्हिलर को गीला कूडा व सूखा कूडा अलग-अलग करके देने है। यदि कूडा अलग-अलग नहीं किया जाता या गली व खुले प्लाटों में गिराते हुये पाया गया तो उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
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