सीजेएम ने दी जानकारी, जिला के न्यायिक परिसरों में लगेंगी लोक अदालत नूंह, 10 मार्च : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडााधिकारी प्रतीक जैन ने बताया है कि आगामी 12 मार्च को न
ूंह व फिरोजपुर-झिरका न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अदालत में आपसी सहमति से लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 मार्च को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में किसी भी प्रकार के लंबित मामलों को समाधान के लिए रखा जा सकता है। लोक अदालतों के माध्यम से लोग अपने लंबित पड़े मामलों को आपसी सहमति से आसानी से निपटा सकते हैं। लोक अदालत में उन्हीं मामलों को रखा जाता है जिनका दोनों पक्षों की आपसी सहमति से समाधान किया जा सके। लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी सामान्य लोक की तरह ही अहमियत है। लोक अदालत के माध्यम से लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। राष्टï्रीय लोक अदालत में वाहन दुर्घटना मुआवजा केस संबंधी मामले, मजदूरी विवाद, दीवानी मामले जैसे बैंक ऋण, राजस्व, नौकरी से संबंधित मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण आदि से संबंधित विवाद, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा से संबंधित मामले, बिजली-पानी बिल संबंधित मामले, चेक बाउंस आदि मामले रखे जा सकते हैं।
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