फिरोजपुर झिरका : खंड विकास एवं पंचायत विभाग के हाल में सहायक खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रक विभाग के तत्वाधान में बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इस मौके पर आयोजित हुए कार्यक
रम में कई गांवों के पंच-सरपंचों तथा प्रमुख लोगों ने भाग लिया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी अशोक रोहिल्ला ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता एक्ट 1986 में संशोधन कर अब नया एक्ट 2019 लागू कर दिया है। उन्होंने बताया कि नए कानून के तहत ऑनलाइन और इलेक्ट्रोनिक तरीके से वस्तुएं बेचना और खरीदना, टेलीशॉपिंग, मल्टीलेवल मार्केटिंग, मार्किटिंग इत्यादि करने वाली कंपनियां अपने उत्पादकों को बेचने के लिए अनेक तरीके के भ्रामक विज्ञापनों का सहारा लेती हैं। जिसके कारण आज के समय में अधिकांश उपभोक्ता धोखधड़ी, ठगी, मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद उचित सेवा नहीं देना, कम मापतोल इत्यादि जैसे संकटों से घिरा हुआ है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के संगठित न होने के चलते आज वो हर जगह ठगा जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए एवं संशोधित अधिनियम की जरूरत महसूस करते हुए नए संरक्षण विधेयक 2019 को लागू किया है। अशोक रोहिल्ला ने बताया कि नए अधिनियम के तहत उपभोक्ता को ई-फाइलिंग के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने और अनुचित व्यापार व्यवहार पर रोक लगाने की व्यवस्था की है। इसके अलावा कंपनी द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना लगाने और सजा का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। नए अधिनियम में कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर सीमा की आर्थिक सीमा को बढ़ाया गया है। नए अधिनियम के तहत जिला फोरम में एक करोड़ रुपये तक और राज्य आयोग में एक से 10 करोड़ रुपये तक तथा राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ रुपये की राशि की कीमत से संबंधित विवादों को दायर किया जा सकता है। इस मौके पर निरीक्षक उमर मोहम्मद, निरीक्षक इरशाद खान, डिपो धारक चरणजीत सिंह, उमर मोहम्मद, वकील अहमद, अरशद अलवी, जाकिर हुसैन, वाजिद अली रवा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। चित्र परिचय : राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी अशोक रोहिल्ला को गुलदस्ता भेट करते निरीक्षक उमर मोहम्मद। फोटो : खाद्य आपूर्ति विभाग।
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