पूर्ण क्षमता के साथ खुल सकेंगे सरकारी व निजी कार्यालय : जिलाधीश पंचकूला।

Khoji NCR
2022-02-07 14:15:19

खोजी/सुभाष कोहली कालका/पंचकूला। जिलाधीश महावीर कौशिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 15 फरवरी सुबह

5 बजे तक बढ़ाई है तथा इस दौरान जिलावासियों को कुछ रिआयतें प्रदान की हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार अब अभी सरकारी व निजी कार्यालय अपनी पूर्ण क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके लिए कार्यालयों में नियमित सैनिटाइजेशन के साथ-साथ कोविड उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा 100 से अधिक व्यक्तियों की गैदरिंग के लिए उपायुक्त की पूर्वानुमति अनिर्वाय होगी। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार सभी एंटरटेनमेंट पार्क तथा बी2बी ऐग्जिबिशन्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड उचित व्यवहार तथा नियमित सैनिटाइजेशन के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। जारी आदेशों के अनुसार पुलिस उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी (ना0), सिविल सर्जन पंचकूला व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाई फोल्ड स्ट्रैटजी टैस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन-कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम आयुक्त, पंचकूला सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त आदशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। उपमंडल अधिकारी (ना0) अपने क्षेत्र में आदेशों की दृढता से पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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