खोजी/सुभाष कोहली कालका/पंचकूला। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा लड़कियों व महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिये आर्थिक मदद के तौर पर उच्च शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी दी जा रही है। इस स
बंध में जानकारी देते हुये महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा के डिप्टी डायरेक्टर सतबीर सिंह झाझड़िया ने प्रदेश कि लड़कियों व महिलाओं को आह्वान किया कि वो इस सब्सिडी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाये। उन्होंने बताया कि लड़कियां व महिलायें हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है परंतु शिक्षा क्षेत्र में देखने में आ रहा है कि परिवार के पास सीमित साधनों व अत्याधिक फीस के कारण वे व्यवसायिक, तकनीकि, डिप्लोमा स्नातक, स्नातकोत्तर व चिकित्सा संबंधी उच्च शिक्षा की पूरी तैयारी नहीं कर पाती। शिक्षा ऋण का फायदा उठाकर लड़कियां व महिलाये अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकती है। झाझड़िया ने बताया कि प्रत्येक हरियाणा निवासी लड़की व महिला ऋण की पात्र है तथा सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों की लड़कियां व महिलायें भी ऋण प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा ऋण के लिये आमदनी, जाति एवं संप्रदाय जैसे कोई भी मापदंड नहीं है। अगर कोई भी लाभार्थी इस सब्सिडी का फायदा उठाना चाहती है तो वो संबंधित बैंक से आवेदन पत्र लेकर उसमें वर्णित औपचारिकतायें पूरी करके उसी बैंक में जमा करवा सकती हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि संबंधित जिले के हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में देनी होगी।
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