नारनौल एनसीआर हरियाणा (अमित कुमार यादव)÷ हरियाणा पशुपालन विभाग ने आज बैकयार्ड पोल्ट्री इकाई खोलने के लिए जिला महेंद्रगढ़ के 25 गरीब परिवारों व मुख्य मंत्री परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियो
को 50-50 चूजे सहित 8 से 10 दिन तक के उनके खान-पान का खर्च भी दिया है। यह योजना इन परिवारों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत चिन्हित लाभार्थी परिवारों को भी यह लाभ दिया गया है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि मुर्गी पालन गतिविधियों के माध्यम से इस क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना सबसे अधिक है। ऐसे में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, बीपीएल तथा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के तहत चिन्हित परिवारों के नागरिकों को इस क्षेत्र में रोजगार का मौका देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी जिलों में इस तरह की बैकयार्ड मुर्गी पालन यूनिट्स स्थापित करने का फैसला किया है। यह एक योजना है जिसमे गरीब व्यक्ति जिसके पास बड़े पशु रखनेके लिए संसाधन नही है और ना ही बैंक से ऋण ले सकता है वे इस तरह की यूनिट्स की स्थापना होने से लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत एक यूनिट पर लगभग प्रति लाभार्थी 31750/ रुपए का लाभ आएगा। इसमें 8 से 10 दिन तक के 50 चूज़े व 2 ड्रिंकर एवं फीडर भी दिए जाते है। मुर्गी पालन यूनिट शुरू करने की सब्सिडी योजना की विशेषताएं नारनौल। डीडीए पशुपालन डा. नसीब सिंह ने बताया कि क्रेडिट आधारित योजना के तहत उन्होंने बताया कि मुर्गी पालन यूनिट की संख्या हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य भर में कम से कम 1000 मुर्गी पालन यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली मुर्गी पालन यूनिट एक एटीएम के जैसे कार्य करेगी। इन यूनिट्स में मुर्गी एवं अण्डों को नकद भुगतान के साथ किसी भी समय और कहीं भी बेचा जा सकता हैं। हरियाणा राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा लाभार्थियों को मुर्गी पालन और उसके उत्पादों की मार्केटिंग करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। मुर्गी पालन यूनिट शुरू करने की सब्सिडी योजना में पात्रता मापदंड नारनौल। डीडीए पशुपालन डा. नसीब सिंह ने बताया कि यह योजना हरियाणा राज्य सरकार ने हरियाणा की सीमा के अंदर आने वाले ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखने वाले बीपीएल अथवा अनुसूचित जाति के बेरोजगार लोगों के लिए प्रारंभ की हैं। उन्होंने बताया कि इस सब्सिडी योजना को राज्य सरकार ऐसे किसानों और मजदूरों के लिए लेकर आई है जोकि गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंध रखते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में एप्लाई करने के लिए ऐसे व्यक्ति ही हितग्राही हो सकते हैं जो किसी भी सरकारी या अर्द्ध – सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे आवेदक जो भूमिहीन हैं उन्हें इसमें शामिल होने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति एवं परिवार जो पशुपालन संबंधित कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पशुधन नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को इस योजना में योग्य माना गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा की ऐसी महिलाएं जोकि विधवा हैं उन्हें भी इस योजना का हित प्राप्त करने का अधिकार दिया गया हैं, ताकि उनकी भी स्व – रोजगार हासिल करने में मदद हो सकें।
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