खोजी एनसीआर / साहून खांन पुलिस प्रवक्ता कार्यालय जिला पुलिस नूंह से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 15 फरवरी 2022 को समय सुबह 11.30 बजे जिला सचिवालय, नूंह के द्वितीय तल पर स्थित मीटिं
ग हाल में जिला कन्डमनेशन बोर्ड की अध्यक्ष एवं अतिरिक्त उपायुक्त डॉ0 सुबीता ढाका की अध्यक्षता में वाहनों की नीलामी की जायेगी । इस बैठक में नगराधीश, महाप्रबन्धक हरियाणा राज्य परिवहन, उप-काराधान आयुक्त, उप-मंडल अभियन्ता मैकेनिकल, लोक निर्माण विभाग सहित संबन्धित अधिकारी भी मौजूद रहेंगे ताकि नीलामी के दौरान नियमानुसार लिये जाने वाले कर आदि हेतु संबन्धित स्टाफ मौजूद रहे । जिला कन्डमनेशन बोर्ड की अध्यक्ष एवं अतिरिक्त उपायुक्त डॉ0 सुबीता ढाका ने बताया कि 625 नकारा वाहनों की नीलामी की जायेगी । जिसमें सी0एन0जी0 टैम्पो, मोटरसाईकिल, टाटा-407, पिकअप, कार आदि वाहन शामिल है । वाहनों के नीलामी से संबन्धित नियम व शर्ते निम्न है – 1. नीलामी के समय प्रत्येक बोलीदाता को बोली देने से पूर्व मु0 25,000 /- रुपये बतौर जमानत साशि जमा करानी होगी और यह राशि यदि किसी व्यक्ति ने अधिक बोली लगा दी हो और बोलीदाता को जो भी वस्तु नीलामी हेतु है । उसे ना मिलने की सूरत में अग्रिम जमानत राशि वापस कर दी जायेगी । 2. जिस बोलीदाता के हक में बोली छुट जाती है, उसे बोली राशि का ¼ भाग उसी समय कार्यालय में जमा कराना होगा । 3. यदि बोलीदाता के हक में बोली छोड दी जाती है तो बोलीदाता को बोली के 72 घन्टों के अन्दर-2 पूर्ण बोली राशि जमा करानी होगी । यदि बोलीदाता जिसके हक में बोली सफल होती है, वह 72 घन्टे के अन्दर-2 पूर्ण बोली राशि जमा नही कराता तो उसकी जमानत राशि जब्त समझी जायेगी । 4. वाहन प्राप्ति के समय जिसके हक में बोली छोडी गई है, उसे नियमानुसार बोली की राशि के अतिरिक्त जी0एस0टी0 जमा कराना होगा । 5. जिला कन्डमनेशन बोर्ड, नूंह को बोली मन्जूर-नामन्जूर करने का पूरा अधिकार होगा । 6. बोलीदाता पुलिस लाईन नूंह में मोहर्र मालखाना (8708186626) के माध्यम से किसी भी कार्य दिवस में वाहनों को देख सकता है। 7. नीलामी में भाग लेने वाले लोगों द्वारा कोविड-19 नियमों का पालना करना अनिवार्य होगा । 8. अन्य शर्ते मौके पर सुनाई जायेगी । Attachments area
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