हथीन / माथुर : समीपवर्ती गांव गोहपुर निवासी एक विवाहिता को उसके पति ने दहेज की मांग पूरी न करने पर तीन बार तलाक तलाक बोलकर तलाक दे दिया। हथीन थाना पुलिस ने पति एवं अन्य ससुराल जनों के खिलाफ मुकद
ा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार गोहपुर गांव की बिलकिस नामक युवती की शादी 19 मार्च 2017 को पुन्हाना के गांव रहेड़ा निवासी मुबीन के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की अधिक मांग करता रहा। छह माह बाद ही ससुराल पक्ष ने पीड़िता के साथ मारपीट की। मारपीट कर पीड़िता को उसके घर छोड़ गए। ससुराल पक्ष एक स्विफ्ट कार एवं एक लाख रुपये की नकदी की मांग करता रहा। 15 सितम्बर 2021 को इस बारे में हथीन थाना में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद 3 नवम्बर को पति मुबीन, ससुर यूनुस,जेठ हंजला उसके गोहपुर स्थित मायके के घर आए। आरोपियों ने विभिन्न प्रकार की धमकी दी। पीड़िता ने एफआईआर में लिखवाया है कि उसके ससुर यूनुस एवं जेठ हंजला ने उसके पति मुबीन से कहा कि इसको तीन तलाक दे दो। इस पर उसके पति मुबीन ने उसको तीन बार तलाक तलाक बोलकर उसको तलाक दे दिया। यह तलाक पीड़िता के पिता एवं माता की मौजूदगी में दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर हथीन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी बाला ने बताया कि मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन अधिनियम के तहत पीड़िता के पति मुबीन, ससुर यूनुस एवं जेठ हंजला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
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