पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के सहयोग से बाजार को बंद कराया गया। पुष्पेंद्र शर्मा फिरोजपुर झिरका। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के नियमों के तहत
भीड़भाड़ वाले इलाके में बाजारों को 6 बजे बंद कराने की दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह नूह जिले में भी दुकानों को बंद करने का समय 6:00 बजे निर्धारित कर दिया गया है। जानकारी देते हुए सिटी चौकी इंचार्ज सुभाष कुमार ने बताया कि लगातार बढ़ रहे कोराना के मामले को देखते हुए सरकार दुकानों का समय भी निर्धारित कर दिया है। अन्य जिलों में यह समय पहले ही निर्धारित कर दिया गया था लेकिन यहां भी बाजार का समय शाम 6:00 बजे निर्धारित कर दिया गया है। जिसके चलते केवल दूध और दवा खुली रहेंगी बाजार में बिना किसी कार्य के घूमने वाले लोगों के चालान काटे जाएंगे। सिटी चौकी इंचार्ज ने बताया कि सभी दुकानदारों और राहगीरों से अपील है कि वह निर्धारित समय पर अपने घरों की ओर प्रस्थान कर ले पुलिस प्रशासन को बाजार में बिना किसी कार्य के और बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति वाहन चालक पाया जाता है, तो उसके खिलाफ चालान काटने के अलावा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चौकी इंचार्ज सुभाष ने बताया कि लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है बाजार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट सॉफ्ट कॉपी या मोबाइल में दिखाना होगा इसके अलावा मास्क लगाना अनिवार्य है बिना मास्क लगाए जाने वाले पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। किराना यूनियन के प्रधान पंकज जैन ने प्रशासन का सहयोग करने की अपील की: शहर में किराना यूनियन के प्रधान पंकज जैन ने सभी किराना स्टोर के संचालकों को सोशल मीडिया के माध्यम से और फोन के माध्यम से जानकारी देते हुए प्रशासन का पूरा सहयोग करने की अपील की है साथ ही उन्होंने अपनी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक से मास्क लगाने की अपील करने के साथ वैक्सीनेशन अवश्य कराने को लेकर जागरूक करने के लिए प्रत्येक दुकानदार से अपील की है।
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