खोजी/सुभाष कोहली कालका/पंचकूला। प्रदेश में विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में सरकार ने मृतक के परिजन को 50 हजार रुपए की अनुग्रह सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
इसके लिए आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल- http://saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस सेवा को परिवार पहचान पत्र से एकीकृत करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि आवेदक को अपने आवेदन के साथ अपने परिजन की मृत्यु प्रमाण पत्र व चिकित्सा उपचार के प्रमाण पत्र की एक प्रति लगानी होगी। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा और लाभार्थी के बैंक खाते में सहायता वितरित की जाएगी। कौशिक ने बताया कि इस मामले में जनता की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने जिला स्तर पर दो शिकायत निवारण समितियों का भी गठन किया है। पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायतों के लिए उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालयों में शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल पर क्लिक करके पोर्टल के होमपेज पर ‘मृतकों के परिजनों को कॉविड-19 द्वारा अनुग्रह सहायता’ की योजना बाईं ओर उपलब्ध है। पोर्टल पर मोबाइल/कंप्यूटर से ओटीपी जनरेट करके और विभिन्न दस्तावेजों को अपलोड करके आवेदन करना होगा। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के संबंध में सभी बीडीपीओ ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगर निगम के अधिकारी शहरी क्षेत्रों में इस बारे में मुनादी करवाएंगे।
Comments