नारनौल एनसीआर हरियाणा (अमित कुमार यादव)÷ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें व बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति मास्क ना पहनने व वैक्सीनेशन न करवाने वालों पर 500 व्यक्तिगत तथा सामूहिक तौर पर
5 हजार रुपए लगेगा जुर्माना नारनौल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के तेजी से फैल रहे संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से जारी महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा गाइडलाइन के तहत अब जिला महेंद्रगढ़ भी ग्रुप ए की कैटेगरी में रखा गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं उपायुक्त अजय कुमार ने इस संबंध में नए आदेश जारी करते हुए नियमों की पालना 19 जनवरी सुबह 5 बजे तक प्रभावी रखने के आदेश दिए हैं। सरकार के निर्देश पर डीसी की ओर से जारी नए आदेश के तहत कोरोना के नए वैरियंट के संक्रमण फैलाव के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है। ग्रुप एक ही कैटेगरी में होने के कारण जिला महेंद्रगढ़ में आवश्यक सेवाओं (दवाई, दूध, राशन, फल, सब्जी) को छोड़कर बाकि सभी दुकानें व बाजार प्रतिदिन शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। नई गाइडलाइन के अनुसार मार्केट शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। इस संबंध में उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि जिला की सीमा मेंं नवीनतम गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एसडीएम इंसिडेंट कमांडर के तौर पर कार्य करेंगे। एडीसी को ओवर आल इंचार्ज बनाया गया है तथा पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में सरकार द्वारा जारी हिदायतें अनुसार कार्य करने को कहा गया है। डीसी ने बताया कि नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जिला के अधिकारियों को नवीनतम गाइडलाइन की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशोंं की अवहेलना के आरोपी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य संबंधित अधिनियमोंं के तहत कानूनी कार्यवाही अमल मेंं लाई जाएगी। उन्होंंने बताया कि जिला में नो मास्क-नो सर्विस नियम का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। बिना टीका लगवाए हुए नागरिक तथा बिना मास्क जिला के किसी भी सरकारी व गैर सरकारी संस्था में एंट्री नहीं दी जा रही है। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने, वैक्सीनेशन न करवाने और सामाजिक दूरी आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और यदि कोई संस्थान इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रूपए जुर्माना होगा।
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