जिला में नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू इंडोर कार्यक्रम में 200 तथा खुले में 300 से अधिक नागरिक नहीं होंगे एकत्रित नारनौल एनसीआर हरियाणा (अमित कुमार )÷कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रान के संभ
ावित खतरे को देखते हुए जिलाधीश अजय कुमार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर नया आदेश पारित किए हैं। अब जिला में नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया गया है। यह नियम 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा जिसके तहत 2 वर्ष की कैद का प्रावधान है। इसके अलावा भी धारा 188 के तहत 6 महीने की जेल और एक हजार रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस एंबुलेंस मालवाहक सेवाएं आदि को छूट रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। इसी प्रकार भीड़ एकत्रित होने पर भी कुछ पाबंदी लगाई गई है। अब इंडोर कार्यक्रम में अधिकतम 50 फ़ीसदी के साथ 200 नागरिक तथा खुले स्थान पर 300 नागरिक एकत्रित हो सकते हैं। इन सभी में कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार अपनाना आवश्यक है। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि विदेश से आने वाले नागरिकों पर लगातार निगरानी की जा रही है। सिविल एविएशन से आने वाली लिस्ट के अनुसार उन नागरिकों को क्वॉरेंटाइन किया जा रहा है।
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