बीडीपीओ कार्यालय में मनाया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नूंह, 24 दिसंबर : खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा शुक्रवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इस
ौके पर खाद्य आपूर्ति विभाग के एएफएसओ अशोक रोहिला ने उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। उन्होंने आए ग्रामीणों से कहा की अगर किसी उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी या ठगी होती है तो उनके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उस उपभोगता को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत वस्तु बनाने, सेवा देने वाली कंपनी की जवाबदारी तय की गई है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अनुचित व्यापार पर रोक लगाने की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि जिला में एक करोड़ रुपए तक, राज्य आयोग में एक करोड़ से 10 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ से अधिक की राशि की कीमत से अधिक संबंधित विवादों को दायर किया जा सकता है। रोहिला ने कहा कि आमजन को दैनिक घरेलू उपयोग की वस्तु या फिर अन्य समान की खरीददारी करने के लिए मार्केट जाना पड़ता है, ऐसे में उपभोक्ता को दुकानदार से समान लेने उपरांत उसका बिल अवश्य लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राहक गैस सिलेंडर माप तौल कराने उपरांत ही ले तथा फलों से बने उत्पाद या पैकड़ सामान खरीदते समय उन पर एफपीओ का मार्क जरूर देखें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता कभी भी एमआरपी से ज्यादा कीमत न दे। वही बिजली का सामान खरीदते समय उस पर आईएसआई मार्क अवश्य देख ले। उन्होंने कहा आजकल ऑनलाइन खरीद का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए ऐसे में ग्राहकों को ऑनलाइन खरीद के लिए फर्जी वेबसाइट की अपेक्षा विश्वसनीय वेबसाईट पर भरोसा करते हुए इस्तेमाल करना चाहिए । उन्होंने कहा कि उपभोक्ता ऐसी कॉल या ईमेल का जवाब कभी न दे जो आपके बैंक अकाउंट डिटेल मांगे और अपने आप को बैंक कर्मचारी बताएं, इनसे आजकल धोखाधड़ी के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहें हैं। इनसे तभी बचा जा सकता है जब हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। उन्होंने कहा कि ग्राहक को सेवा के प्रति किसी प्रकार की परेशानी हो तो उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087,1967,14445,1800-180,2405 पर सभी कार्यदिवसों में प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।
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