नारनौल- नारनौल खण्ड शिक्षा अधिकारी सुभाषचन्द ने खण्ड के अधीन आने वाले सभी अराजकीय मान्यताप्राप्त वरिष्ठ माध्यमिक,उच्च माध्यमिक तथा प्राथमिक विघलय के मुखियाओं को नियम 134ए के तहत आवंटित सीट
ं पर दाखिले के पात्र विघार्थियों को 24 दिसम्बर से पहले बिना किसी बाधा के विभाग की गाईडलाइन की अनुपालना कर दाखिला देना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए है।उन्होने बताया कि नियम 134ए के तहत पात्र विघार्थियों को सीटों का आवंटन कर दिया गया है।उन्होने कहा कि दाखिला प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोताही के फलस्वरूप किसी भी विभागीय कार्यवाही के लिए स्कूल मुखिया तथा संबंधित स्कूल प्रबन्धन स्वयं जिम्मेवार होंगे।उन्होने बताया कि दाखिले की अवधि 16 दिसम्बर से 24 दिसम्बर तक रहेगी।उन्होने कहा कि स्कूलों को दस्तावेजों के साथ आवेदनपत्र में दिए गए विवरण को भी सत्यापित करना होगा।यदि छात्र के पास सभी दस्तावेज है तो संबंधित स्कूल को बच्चे को दाखिला देना आवश्यक है।उन्होने कहा कि दाखिले के समय आवेदक द्धारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जाली व फर्जी पाए जाते है तो बच्चे का दाखिला रदद कर दिया जाएगा।
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