खोजी/सुभाष कोहली कालका/पंचकूला। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य
विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में हरियाणा राज्य भर में अपनी चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हरियाणा के 22 जिलों और 33 उप-मंडलों में किया गया था और 122456 केसों में से सभी ऐ0डी0आर0 केन्द्रों में कार्यरत स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं) के मामलों सहित सिविल, आपराधिक, वैवाहिक, बैंक-वसूली आदि से संबंधित 49324 मामलों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य वादकारियों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। माननीय न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं और सभी अदालतों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक मामलों का निपटान करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए बधाई दी है। पिछले साल, कोविड-19 महामारी के कारण, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 18 सितंबर, 2020 को हरियाणा राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य एक प्रभावी तंत्र के माध्यम से पक्षकारों के मामलों/विवादों को हल करना था। वर्ष 2021 में 45,747 दैनिक लोक अदालतें आयोजित की गईं और 67,617 मामलों को निर्णित किया गया तथा कुल 23,37,49,776/-रू0 की राशि का निपटान किया गया। इससे पहले वर्ष 2021 में 10 अप्रैल 2021, 10 जुलाई 2021 और 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की गईं, जिसमें 74,019 मामलों का निर्णय किया गया और 2,13,88,45,984/- रुपये की राशि का निपटारा किया गया। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में, 25962 मामलों को लिया गया और 9888 पूर्व-मुकदमेंबाजी चरण स्तर के मामलों का निपटारा किया गया तथा 378282935/-रू0 की कुल राशि का निपटान किया गया। इसके अलावा, 96494 लंबित मामलों को लिया गया और 39436 मामलों को निर्णित किया गया तथा 1339040604/-रू0 की कुल राशि का निपटान किया गया। पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित दोनों चरणों में 49324 मामलों की कुल संख्या का निपटारा किया गया, जिससे पक्षकारों के बीच 1717323539/-रू0 की कुल राशि का निपटारा हुआ।
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