नूंह 22 नवम्बर : उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग के साथ-साथ अन्य वर्गों के छात्रों को भी शामिल करने के लिए डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योज
ा में संशोधन किया है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना में अब अनुसूचित जाति एवं जन जाति, घुमंतु जाति व पिछड़े वर्ग के साथ-साथ अन्य सभी वर्गों के छात्रों को 10वीं कक्षा उपरांत छात्रवृति प्रदान की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि डॉ. अम्बेडकर मेधावी संशोधित छात्र योजना शिक्षा के क्षेत्र मेें निरन्तर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास, घुमन्तु एवं अर्ध घुमन्तु एवं पिछड़े वर्ग तथा अन्य सभी वर्गों के विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा में रखने के लिए तथा उन्हें सक्षम बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं मैट्रिक से स्नातकोतर कक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि योजना की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कक्षा 10वीं में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग-ए के छात्रों द्वारा 60 प्रतिशत (ग्रामीण) व 70 प्रतिशत अंक (शहरी), पिछड़ा वर्ग-बी व अन्य सभी वर्ग के छात्रों के लिए 75 प्रतिशत (ग्रामीण) व 80 प्रतिशत (शहरी) अंक प्राप्त करने पर 11वीं व सभी डिप्लोमा कोर्स के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर 8 हजार रुपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 70 प्रतिशत (ग्रामीण) व 75 प्रतिशत (शहरी) अंक प्राप्त करने पर स्नातक के प्रथम वर्ष आटर््स, कॉमर्स, साईंस व सभी डिप्लोमा कोर्सिस के लिए 8 हजार रुपये, इंजीनियरिंग, तकनीकी व व्यावसायिक कोर्सिस के लिए 9 हजार रुपये, चिकित्सा एलाइड कोर्सिस के लिए 10 हजार रुपये तथा स्नातक कक्षाओं में केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 60 प्रतिशत (ग्रामीण) व 65 प्रतिशत (शहरी) अंक प्राप्त करने पर स्नातकोतर के प्रथम वर्ष आटर््स, कॉमर्स, साईंस व सभी डिप्लोमा कोर्सिस के लिए 9 हजार रुपये व इंजीनियरिंग, तकनीकी व व्यावसायिक कोर्सिस के लिए 11 हजार रुपये और चिकित्सा एलाइड कोर्सिस के लिए 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
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