धनेश विद्यार्थी, रेवाड़ी। हरियाणा सरकार द्वारा इस वर्ष 2021-22 के लिए गरीब परिवारों के बच्चो की प्रदेश के निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा हेतु आवेदन फॉर्म जमा होने शुरू कर दिए गए हैं। एडवोकेट क
लाशचंद ने कहा कि इस बार सरकार नियम 134 ए के आवेदन फॉर्म जमा होने शुरू करना ही नहीं चाहती थी, परन्तु हमने माननीय उच्च न्यायालय के सामने यह बात रखी और शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार के खिलाफ अवमानना का केस दायर किया। इस पर सरकार ने आनन फानन में सेशन के आखिरी पड़ाव में ही आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल ऐसे समय में शुरू किया गया, जब आम गरीब दीवाली के त्योहार पर व्यस्त था और रोजी रोटी के लिए व्यस्त था ओर त्यौहार होने के कारण राजकीय कार्यालय ज्यादातर दिनों में बंद रहे, जिससे गरीब ऐसे आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज बनवा ही नहीं पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरा कारण यह रहा कि सरकार ने आमजन को इस सम्बंध में जागरूक नहीं किया। कुछ त्यौहारों पर सरकारी छुट्टियां होने के कारण भी फॉर्म नहीं भरे जा सके। 12 नवम्बर को आवेदन की वेबसाइट आधे दिन से ज्यादा समय तक तकनीकी कारणों से बन्द रही, ऐसे में एडवोकेट कैलाश ने निदेशालय से फोन पर इस वेबसाइट को पुनः शुरू करवाया। एडवोकेट कैलाश चंद ने सरकार से मांग की थी कि ऐसे आवेदन फॉर्म जमा कराने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाई जाए, जिससे सरकार ने आगे बढ़ाते हुए 24 नवम्बर कर दिया है।
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