08 जनवरी तक अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध : जिलाधीश शक्ति सिंह

Khoji NCR
2021-11-08 10:32:21

नूंह, 08 नवंबर : जिला के अरावली क्षेत्र में अवैध खनन रोकने संबंधी सर्वाेच्च सर्वाेच्च न्यायालय के जिला में अवैध खनन रोकने संबंधी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नूंह के जिलाधीश शक्ति

सिंह ने आदेश जारी करके अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 144 के तहत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में गैरकानूनी अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने तथा जिले की सीमा में इस मकसद के लिए उपयोग विस्फोटक पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण, बिक्री व निपटान पर आगामी दो माह के लिए तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू किया है। जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने जारी आदेशों में कहा है कि विस्फोटक पदार्थों के साथ अवैध खनन गतिविधि मानवीय जीवन, उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अत: इन पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण, बिक्री व निपटान पर प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश ने ऐसे सभी अनुमति पत्रों को आगामी दो माह तक रद्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी 08 जनवरी 2022 तक लागू रहेगें। इस अवधि के दौरान नूंह जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन के मकसद से विस्फोटक पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण, बिक्री व उसका निपटान नहीं कर पाएगा। जिलाधीश ने अपने आदेशों में सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक) व संबंधित क्षेत्र के डीएसपी रैंक के अधिकारियों को लाइसेंस होल्डर के सभी स्टॉक चेक करने व उसे सील करने के आदेश भी दिए।

Comments


Upcoming News