जेजेपी का बड़ा वादा पूरा, 75 प्रतिशत स्थानीय रोजगार कानून हुआ अधिसूचित संवाद न्यूज़ एजेंसी फिरोजपुर झिरका। जेजेपी प्रदेश प्रवक्ता योगेश हिलालपुरिया ने खुशी जताते हुए बताया कि हरियाणा के
ुवाओं के लिए शनिवार का दिन बड़ी खुशी लेकर आया हैं क्योंकि जननायक जनता पार्टी का हरियाणवी युवाओं से किया गया बड़ा चुनावी वादा पूरा हो गया है। राज्य सरकार ने ‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020’ की अधिसूचना जारी कर दी है। यह कानून शनिवार यानी 6 नवम्बर से लागू हो गया है। कम्पनियों को अपने कर्मचारियों के बारे में जानकारी देने के लिए 15 जनवरी तक का वक्त दिया गया है।उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अथक प्रयासों से निजी नौकरियों में राज्य के स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बनाना वास्तव में हरियाणा के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम है। जिसे लागू करने का साहस वर्तमान सरकार ने उठाया है। यह जजपा का चुनावी वायदा भी था। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के कुशल, अर्धकुशल व अकुशल युवाओं को अपने ही प्रदेश में अच्छा रोजगार मिलेगा। जिला प्रवक्ता एडवोकेट राहुल जैन ने बताया कि उद्योगपतियों के सुझावों पर इस कानून में कुछ बदलाव किया गया है जिसमें अब 50 हजार की जगह 30 हजार रुपए तक की निजी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा।हरियाणा के मूल निवासी को ही योजना का लाभ मिलेगा।उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे।अगर कोई कंपनी, फैक्टरी, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है।
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