नई दिल्ली, । बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के बीच विवाद जारी है। अभिनेता पर बीएमसी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने एक 6 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग को होटल में बदल दिया
है। साथ ही बीएमसी की अनुमति के बिना बिल्डिंग के नक्शे में भी बदलाव किया है। अब बीएमसी ने सोनू सूद को 'आदतन अपराधी' बताया है। अथॉरिटी ने यह बात मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कही है। बीएमसी ने अपने हलफनामे में कहा है कि सोनू सूद ने जुहू स्थित एक 6 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग में लगातार अनधिकृत निर्माण करवाया है, जबकि वहां दो बार अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। हलफनामे में कहा गया है कि अभिनेता ने बिल्डिंग को होटल में बदलने का प्रयास किया है और अब इस गलती को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बीएमसी ने सोनू सूद पर बिल्डिंग का नक्शा बदलवाने, एक हिस्से को बढ़ाने और इस्तेमाल में बदलाव का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में बीएमसी ने सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के खिलाफ अभिनेता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जहां अब बीएमसी ने उनके नोटिस को लेकर हलफनामा दाखिल किया है। बीएमसी ने सोनू सूद पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने खुद ही जमीन के इस्तेमाल में बदलाव किया और तय प्लान से ज्यादा निर्माण करवाया है। बीएमसी का आरोप है कि ऐसे करने के लिए सोनू सोनू सूद ने अथॉरिटी से मंजूरी भी नहीं ली थी। अभिनेता पर यह भी आरोप लगा है कि जब उन्हें बीएमसी ने इस मामले में नोटिस भेजा तो उन्होंने उसको भी नजरअंदाज कर दिया है। इतना ही नहीं, बीएमसी ने शिकायत में यह भी कहा कि नोटिस दिए जाने के बाद भी वह लगातार अनधिकृत निर्माण करवा रहे हैं। वहीं दूसरे ओर सोनू सूद के वकील ने बीते दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कहा कि अभिनेता ने 6 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग में किसी भी तरह का अवैध या अनधिकृत निर्माण नहीं करवाया है। सोनू सूद के वकील डी पी सिंह ने कहा कि उन्होंने बिल्डिंग में ऐसा कोई बदलाव नहीं करवाया है जिसके लिए बीएमसी की अनुमति जरूरी हो। केवल वह बदलाव ही किए गए हैं जिसकी महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना (एमआरटीपी) अधिनियम के तहत अनुमति है। गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण की एक सदस्यीय पीठ उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। सोनू सूद की याचिका में पिछले साल अक्टूबर में बीएमसी द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने, साथ ही इस मामले में अभिनेता के खिलाफ कोई भी दंडनात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने की अपील की गई है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में बीएमसी ने अपनी पुलिस शिकायत में अभिनेता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सोनू सूद ने मुंबई के जुहू में एबी नायर रोड पर मौजूद शक्ति सागर बिल्डिंग को बीएमसी की अनुमति के बिना होटल में तब्दील किया है। शक्ति सागर एक रिहायशी बिल्डिंग है और उसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के सेक्शन-7 के तहत दंडनीय है।
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