नारनौल, 29 दिसंबर। जिला में आगामी 2 व 3 जनवरी को होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। जिलाधीश अजय कुमार की ओर से पारित आदेशानुसार 2
3 जनवरी को जिले में स्थित सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। 2 जनवरी को लेवल-3 (पीजीटी लेक्चरर) परीक्षा सायं 3 से 5.30 बजे तक होगी। 3 जनवरी को लेवल-2 (टीजीटी टीचर क्लास 6 से 8)सुबह 10 से 12.30 बजे व लेवल-1 (प्राईमरी टीचर) सायं 3 से 5.30 बजे तक होगी। जिला मेंं कुल 30 केंद्र होंगे। इन आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि तक फोटो स्टेट की दुकान खोलने पर पूर्ण पाबंधी रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ एकत्रित होने पर भी पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड सहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारी व पुलिस पर लागू नहीं होंगे।
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